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कोटपा-2003 की धारा 6a 6b एवं सेक्शन 4 का अनुपालन दुकानों में कराया गया
चतरा : तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार पड़ेगा महंगा जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जिला परामर्श राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शनिवार को सिमरिया चतरा क्षेत्र अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 ( कोटपा .2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है |
कुछ से आर्थिक दंड जुर्माना राशि वसूल की गई कुछ दुकानों में दुकानदारों को समझा बुझा करके छोड़ दिया गया |जिसमें जिला छापामारी दल क्षेत्र के कुल 35 दुकानों की जांच की गई जिसमें 7 दुकानों द्वारा कोटपा कानून उल घन करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड वसूली की गई।
रश्मि दुबे जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम चतरा द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं जोकि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध है। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर हटाया गया साथ ही सभी दुकानों में कोटपा-2003 की धारा 6ए का अनुपालन कराया गया।सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है’’ का पोस्टर दुकान के सामने लगवाया गया। जिला में प्रिन्ट मीडिया के सहयोग से लगातार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें और न ही स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करें।
इस अवसर पर सिमरिया एसडीओ सिमरिया थाना खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा , स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि रश्मि दुबे जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सोशल वर्कर शशि भूषण शास्त्री उपस्थित थे।