Friday, February 13, 2026
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मधुकम में दखल-दिहानी कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, प्रभावित परिवारों को राहत

रांची के रातु रोड इलाके में चल रही कार्रवाई पर स्टे, हेहल सीओ से मांगा जवाब

Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
  • मधुकम इलाके में दखल-दिहानी पर रोक
  • बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक
  • प्रभावित परिवारों को राहत
  • हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई
  • हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश

विस्तार

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है।अदालत के इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी।

हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई

इस मामले में रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई।

प्रशासन से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत ने विशेष रूप से हेहल अंचल अधिकारी (सीओ) को जवाब दाखिल करने को कहा है।

परिवारों को मिली बड़ी राहत

कार्रवाई पर रोक लगने से मधुकम इलाके में रहने वाले प्रभावित परिवारों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

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