रांची: राजधानी रांची की सिविल कोर्ट ने कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह को जमानत दे दी है। अपर न्यायायुक्त-5 की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। बिट्टू सिंह की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडेय और जेनी विभा ने पैरवी की।
13 जून को हुई थी गिरफ्तारी
रांची पुलिस ने बिट्टू सिंह को 13 जून को गिरफ्तार किया था। उसके पास से दो रायफल, 23 जिंदा गोलियां, एक कार और कई अन्य सामान बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के वक्त उसके साथ संदीप थापा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।
कई गंभीर मामलों का आरोपी
बिट्टू सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत कई संगीन मामलों के आरोप हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
साक्ष्य के अभाव में राहत
मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिट्टू सिंह को जमानत दे दी। वहीं, अदालत ने सह-अभियुक्त संदीप थापा को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।