ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई, जिला खनन पदाधिकारी से मांगा जवाब
Highlights
- झारखंड हाईकोर्ट में वायु प्रदूषण पर सुनवाई
- ग्रामीण एकता मंच ने दायर की है याचिका
- धनबाद में प्रदूषण पर उठे सवाल
- अवैध कोयला खनन पर कोर्ट सख्त
- जिला खनन पदाधिकारी से शपथ पत्र तलब
- अगली सुनवाई 26 फरवरी को

विस्तार
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में ग्रामीण एकता मंच द्वारा धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई, जहां प्रदूषण के कारणों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए।
अवैध खनन पर कोर्ट की सख्ती
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि जिला खनन पदाधिकारी शपथ पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करें
- धनबाद में अवैध माइनिंग हो रही है या नहीं
- यदि अवैध कोयला खनन हो रहा है तो
- उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए
- क्या कार्रवाई की गई
- नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए
शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
अदालत ने इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई की तारीख तय
मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 26 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
