राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने कोर्ट के निर्देश पर कराए चुनाव, याचिका हुई समाप्त
Highlights:
👉 झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई
👉 मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और चुनाव आयोग रहे पक्षकार
👉 कोर्ट के आदेश के अनुसार कराए गए नगर निकाय चुनाव
👉 आदेश पालन के बाद याचिका हुई समाप्त
👉 याचिकाकर्ता (अब मेयर) भी कोर्ट में रहीं मौजूद
विस्तार:
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
नगर निकाय चुनाव से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन व सचिव पक्षकार के रूप में शामिल थे।
कोर्ट के आदेश का हुआ पालन
सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुरूप राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवा दिए हैं।
याचिका हुई समाप्त
चूंकि अदालत के निर्देशों का पालन कर लिया गया था, इसलिए न्यायालय ने अवमानना याचिका को समाप्त (ड्रॉप) कर दिया।
याचिकाकर्ता भी रहीं मौजूद
इस दौरान याचिकाकर्ता, जो अब रांची की मेयर बन चुकी हैं, भी अदालत में उपस्थित रहीं।
अधिवक्ता ने जताया आभार
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद सिंह ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश से ही चुनाव संपन्न हो सका और इसी कारण याचिका को समाप्त किया गया। यह मामला न्यायालय के आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
