Wednesday, February 11, 2026
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लोकायुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, 6 हफ्ते में नियुक्ति का सरकार ने दिया आश्वासन

मानवाधिकार आयोग व सूचना आयोग सहित रिक्त पदों पर भी मांगा जवाब

Highlights

  • हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई
  • लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर सवाल
  • सरकार ने 6 सप्ताह में नियुक्ति का दिया आश्वासन
  • कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल
  • मानवाधिकार आयोग व सूचना आयोग भी चर्चा में
  • महिला आयोग समेत अन्य पदों पर जवाब तलब

विस्तार

रांची : झारखंड में लोकायुक्त समेत विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में लंबे समय से रिक्त पदों को लेकर अदालत ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

6 सप्ताह में लोकायुक्त नियुक्ति का आश्वासन

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी।

इस संबंध में सरकार ने कोर्ट के समक्ष औपचारिक अंडरटेकिंग भी दाखिल की।

अन्य संवैधानिक पद भी खाली

जनहित याचिका में लोकायुक्त के अलावा

  • मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
  • मुख्य सूचना आयुक्त
  • सूचना आयुक्त

सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई गई है।

महिला आयोग पर भी कोर्ट सख्त

महिला आयोग एवं अन्य रिक्त आयोगों में खाली पदों को लेकर अदालत ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

प्रशासनिक जवाबदेही पर फोकस

हाईकोर्ट की इस सुनवाई को राज्य में संवैधानिक संस्थाओं की कार्यक्षमता और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।

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