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गिरिडीह–पचम्बा सड़क निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, दर्जनों दुकानदारों को नोटिस जारी
समीक्षा बैठक के बाद 15–20 दुकानों की पहचान — 13 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश, जवाब नहीं मिलने पर जबरन कार्रवाई की चेतावनी
HIGHLIGHTS
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गिरिडीह–पचम्बा रोड निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे अवैध अतिक्रमणों पर प्रशासन का एक्शन
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अंचल प्रशासन ने 15–20 दुकानदारों की पहचान कर नोटिस जारी
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बिहार लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट, 1956 की धारा 3 के तहत कार्रवाई
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अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया — दुकानदारों से जवाब मांगा गया
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13 दिसंबर सुबह 11 बजे तक उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश
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समय सीमा में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर बलपूर्वक हटाया जाएगा अतिक्रमण
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सड़क निर्माण में किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी
गिरिडीह–पचम्बा सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमणों को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के बाद अंचल प्रशासन ने अतिक्रमण की पहचान पूरी कर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है।
15–20 दुकानों को नोटिस जारी
बिहार लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट, 1956 की धारा 3 के तहत दर्ज अतिक्रमण केस संख्या 03/2025–26 में 15 से 20 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में दुकानदारों से पूछा गया है कि अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया?
13 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश
प्रशासन ने सभी दुकानदारों को 13 दिसंबर सुबह 11 बजे संबंधित कार्यालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने व शोकॉज नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।
समय सीमा में जवाब नहीं तो जबरन कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।
अधिकारियों के अनुसार,
“सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”