हाईकोर्ट ने राहत खत्म की, विशेष कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की, अब सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना होगा।
Highlights :
- समन अवहेलना मामले में सुनवाई विशेष MP/MLA कोर्ट में होगी।
- हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट खत्म कर दी।
- ईडी के 10 समनों में से केवल 2 पर पेश हुए थे मुख्यमंत्री।
- जमीन घोटाले से जुड़े मामले में अब ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
विस्तार :
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बहुचर्चित समन अवहेलना मामले में अब विशेष MP/MLA कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की तारीख निर्धारित कर दी है, जिसके बाद मामले में प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, इससे पहले मुख्यमंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली थी और उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह राहत समाप्त कर दी है और विशेष कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
मामला किससे जुड़ा है?
यह पूरा प्रकरण रांची के बड़गाई क्षेत्र की 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े से संबंधित है। इस मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कुल 10 समन भेजे थे। सूत्रों के मुताबिक—
- मुख्यमंत्री केवल 2 समनों पर ही पेश हुए,
- जबकि 8 समनों पर अनुपस्थित रहे।
इन्हीं अनुपस्थितियों के आधार पर ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में कम्प्लेन केस दर्ज कराया।
कैसे बढ़ा मामला?
सीजेएम कोर्ट ने कंप्लेन केस पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 174 के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थिति का आदेश जारी किया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी। अब जब हाईकोर्ट ने इस छूट को खत्म कर दिया है, तो मामला फिर से सक्रिय हो गया है और विशेष कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी।
