राज्य सरकार ने सील्ड कवर में रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अदालत ने बिना खोले लौटाया — चुनाव आयोग की तीन माह की मोहलत की मांग भी अस्वीकृत।
Highlights:
- राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट सील्ड कवर में कोर्ट को सौंपी
- माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट बिना खोले वापस की
- अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय
- राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में हुए उपस्थित
- कैबिनेट बैठक के चलते अदालत ने अधिकारियों को छुट दी
- राज्य निर्वाचन आयोग की 3 महीने की मोहलत की मांग खारिज
- हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने की दिशा में समय सीमा तय करने का निर्देश दिया
विस्तार:
रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में सोमवार को एक अहम मोड़ आया।
राज्य सरकार ने चुनाव से संबंधित अपनी रिपोर्ट सील्ड कवर (Sealed Cover) में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की, लेकिन अदालत ने रिपोर्ट को बिना खोले ही वापस कर दिया और कहा कि इसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाए।
अदालत में आज राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित रहे।
हालांकि, राज्य कैबिनेट की बैठक पूर्व निर्धारित होने के कारण, महाधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने अधिकारियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी।
अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट का रुख सख्त:
राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की ओर से चुनाव तैयारियों के लिए कम से कम तीन महीने की मोहलत मांगी गई थी। लेकिन माननीय न्यायालय ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए कम से कम समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
धीरज कुमार, वरीय अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा
“राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सील्ड कवर में प्रस्तुत की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि इसे अगली सुनवाई में रखा जाए। आयोग की तीन माह की मोहलत की मांग को भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और कम समय में चुनाव प्रक्रिया तय करने का निर्देश दिया है।”