दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने IPC 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किए
Highlights:
- लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IRCTC होटल घोटाले के आरोप तय
- मामला रांची और पुरी के दो होटलों के टेंडर आवंटन से जुड़ा
- आरोप है — होटल आवंटन के बदले परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे
- लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, आरोप मानने से इनकार
- बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी असर तय
विस्तार:
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तथा बेटा और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज (सोमवार) IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव के खिलाफ IPC धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आरोप तय कर दिए हैं।
मामले का आधार
यह मामला रांची और पुरी में स्थित दो IRCTC होटलों के टेंडर आवंटन से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे।
अदालत ने कहा कि आरोप है कि होटल आवंटन के बदले लालू परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे।
कोर्ट में पेशी
लालू यादव आज व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अदालत ने तय किया कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
24 सितंबर को सभी आरोपितों को पेश होने का निर्देश दिया गया था। दोनों मामलों में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।
सियासी असर
विशेषज्ञों का मानना है कि IRCTC घोटाले में आरोप तय होने का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भारी पड़ सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू परिवार के लिए कानूनी लड़ाई का नया दौर शुरू हो गया है।