वीडियो में दिखी खतरनाक हरकत, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत जुर्माना या जेल का प्रावधान
Highlights:
- झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
- वीडियो में कृष महिंद्रा XUV कार के सनरूफ से बाहर खड़ा दिखाई दे रहे हैं
- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत यह दंडनीय अपराध, जुर्माना 1,000–10,000 रुपये या 6 महीने जेल का प्रावधान
- सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराज़गी जताई और त्वरित कार्रवाई की मांग की
- रांची उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए, पुलिस से रिपोर्ट मांगी
विस्तार:
रांची- झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कृष महिंद्रा XUV कार के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा दिखाई दे रहे हैं। यह हरकत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध मानी जाती है, जिसमें एक से दस हजार रुपये तक जुर्माना या छह महीने तक की जेल का प्रावधान है।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं ने नाराज़गी जताई और सवाल उठाए कि क्या नियम केवल आम जनता के लिए हैं। लोगों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस घटना के तूल पकड़ने पर रांची उपायुक्त ने X.COM पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रांची पुलिस को टैग करते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।
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