जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं, शिक्षा विभाग गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई न करे : राम प्रकाश तिवारी
हाइलाइट्स
- रांची के कारमेल स्कूल, हरमू रोड में हुई संघ की बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर अपील स्वीकार की
- सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस भेजने का आदेश
- संघ ने कहा– सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक स्कूलों पर कार्रवाई न हो
- संघ ने शिक्षा सचिव से की मांग
विस्तार
रांची, 31 अगस्त।
राजधानी रांची स्थित कारमेल स्कूल, हरमू रोड में झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने की।
राम प्रकाश तिवारी ने बताया कि संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय के 2 मई 2025 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए झारखंड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस फैसले का स्वागत किया।
बैठक में संघ ने शिक्षा विभाग के सचिव से यह मांग की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या बंद करने की कार्रवाई न की जाए।