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CNT एक्ट उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 9 दोषियों को सात साल की सजा
रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया
हाइलाइट्स:
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CNT एक्ट उल्लंघन कर जमीन की खरीद-बिक्री का 15 साल पुराना मामला
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रांची की सीबीआई विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला
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पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, और तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत 9 दोषी करार
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सात साल सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना
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जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त जेल
रांची : झारखंड की राजधानी रांची में CNT एक्ट उल्लंघन कर जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े 15 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत कुल 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दोषियों ने CNT एक्ट का गंभीर उल्लंघन करते हुए जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की थी।