सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच टकराव की आशंका, कोर्ट से डीआरएम चौक तक धारा 163 लागू
हाइलाइट्स
- नीरज सिंह हत्याकांड पर आज बुधवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला
- टकराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क
- रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक धारा 163 लागू
- धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार व ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध
- सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा निषेधाज्ञा का असर
- कोर्ट से जुड़े अधिकारी, अधिवक्ता, पुलिस और जरूरी काम वालों को छूट
विस्तार
धनबाद, 27 अगस्त।
नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट का फैसला आना है। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
एसडीएम राजेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बुधवार की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक धनबाद कोर्ट के मुख्य द्वार से रणधीर वर्मा चौक और डीआरएम चौक तक किसी भी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही इस क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र, हथियार, आग्नेयास्त्र के प्रयोग और लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
हालांकि यह प्रतिबंध न्यायाधीश, अधिवक्ता, पदाधिकारी, पुलिस बल, न्यायालय और कार्यालय कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इसी तरह विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान आने-जाने, शवयात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य में शामिल होने वालों को भी छूट दी गई है।
इसके अलावा सिख समुदाय के कृपाण धारण और नेपाली समुदाय के खुखरी धारण पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें।