Tuesday, August 26, 2025
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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधवा बहू को मिलेगी ससुर की पैतृक संपत्ति से भरण-पोषण

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दिया जाएगा सहारा, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय

Highlights

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने विधवा बहू के पक्ष में सुनाया अहम फैसला
  • ससुर की पैतृक संपत्ति से आय होने पर बहू को मिलेगा भरण-पोषण
  • संपत्ति में ससुर का हिस्सा तय न होने पर भी लागू होगा आदेश
  • फैसला महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को करेगा मजबूत
  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लागू होगा प्रावधान

विस्तार

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि विधवा बहू को अपने ससुर की पैतृक संपत्ति से भरण-पोषण (maintenance) पाने का अधिकार है, भले ही उस संपत्ति में ससुर का हिस्सा पहले से तय न हो।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ससुर को विरासत में मिली पैतृक संपत्ति से कोई आय हो रही है, तो वह कानूनी रूप से अपनी विधवा बहू को सहारा देने के लिए बाध्य होंगे।

यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दिया गया है। अदालत का मानना है कि पति की मृत्यु के बाद महिला को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए परिवार और विशेषकर ससुर की भी जिम्मेदारी बनती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय उन महिलाओं के लिए बड़ा सहारा साबित होगा, जो पति की मृत्यु के बाद अकेली रह जाती हैं और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता।

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