रांची- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत वाद (कंप्लेन केस) पर रांची सिविल कोर्ट के CJM द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की है। यह सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई।
गौरतलब है कि रांची CJM कोर्ट ने पिछले वर्ष ED की कंप्लेन केस पर संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था। यह समन मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज शिकायत से जुड़ा हुआ है।
ED का आरोप है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किए गए थे, लेकिन वे सिर्फ दो बार ही पेश हुए। शेष आठ समन की अवहेलना की गई, जिसे एजेंसी ने गंभीरता से लिया।
मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। वहीं, ED की दलील है कि हेमंत सोरेन ने जानबूझकर समन की अनदेखी की और जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया।