Wednesday, March 11, 2026
Homeखबर स्तम्भरांची में खुले में मांस व गोवंश की बिक्री पर रोक को...

रांची में खुले में मांस व गोवंश की बिक्री पर रोक को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, DGP से मांगा शपथ पत्र

रांची: राजधानी रांची और इसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस, मछली और विशेष रूप से गोवंश के मांस की नियम विरुद्ध बिक्री को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे राज्य में पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत शपथ पत्र दायर करें।

इससे पूर्व, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि राज्य में गौमांस और अन्य प्रतिबंधित मांस के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, अदालत ने इस शपथ पत्र को अधूरा मानते हुए यह स्पष्ट किया कि उसमें मांस की बिक्री को लेकर किसी दिशा-निर्देश या ठोस कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि राजधानी क्षेत्र में खुले में प्रतिबंधित मांस की बिक्री न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द्र और स्वच्छता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वकील धीरज कुमार ने दी दलील
जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने अदालत को बताया कि खुले में मांस व गोवंश की बिक्री का न सिर्फ धार्मिक भावना पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा और नगर निगम के नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासनिक ढिलाई का मुद्दा उठाते हुए अदालत से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए यह भी संकेत दिया कि यदि पुलिस प्रशासन की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सकती है।

RELATED ARTICLES

Most Popular