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मंत्री इरफान अंसारी को मिला कोर्ट का झटका,सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका हुआ खारिज
रांची : अंतर्राष्ट्रीय योग टीचर रफिया नाज और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जुड़े दायर शिकायतवाद मामले सशरीर उपस्थित होने की छूट को लेकर दायर इरफान अंसारी की याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है | मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत सार्थक शर्मा की कोर्ट में हुई | बता दे की मामले को संज्ञान लेकर कोर्ट ने इरफान अंसारी को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था |इरफान अंसारी ने सीआरपीसी 205 की याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग की थी |इरफान अंसारी के खिलाफ भाजपा नेत्री राफिया नाज ने मानहानि का शिकायत वाद दर्ज कराई थी |जिसमें उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने ,धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाई है |4 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था |जिससे आहत होकर रफिया नाज ने शिकायतवाद का मामला दर्ज कराई थी |