रांची : टेंडर कमीशन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को नहीं मिली जमानत टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है | हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है | हाईकोर्ट के आदेश से आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है |
दरअसल आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में हैं। टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का उन पर आरोप है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को कार्रवाई की थी। वही चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहां ed ने रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली समेत कई ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वही ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई छह और सात मई 2024 को हुई थी। इसमें कई इंजीनियर, कांट्रेक्टर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, और उनके पीएस संजीव लाल के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से ईडी ने 32 करोड़ नगद बरामद किए थे। जिसके बाद जांच की आंच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंची। वही दो दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने अलमगीर को गिरफ्तार कर लिया था।
बता दें 26 जून को ED और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था | आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई |
आलमगीर आलम को रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी | लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली |