गिरिडीह : बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर मंगलवार को क्राइ कोलकाता के माध्यम से भंडारीडीह रोड स्थित होटल मीर रेसीडेंसी में 12 बजे सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित देवघर कोर्ट के एपीपी राजकिशोर वर्मा ने बताया कि बाल विवाह करवाना या बच्चे से किसी भी प्रतिष्ठान या घर में बाल मजदूरी करवाना कानूनन जुर्म है। दोनों के लिए सजा और जमाने का प्रावधान है। सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास से इसको हम खत्म कर सकते हैं। श्री वर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी और 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी करवाना दंडनीय अपराध है। वही 14 वर्ष से कम बच्चों को प्रतिष्ठान या कहीं काम करवाना भी अपराध है। जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने कहा क्राई कोलकाता के माध्यम से गिरिडीह जिला के 30 गांव में बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए सधन कार्य किया जा रहा है। कहां की यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो 1998 या 100 पर फोन कर इसकी सूचना दिया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के राजेश कुमार ने भी इसे संबोधित किया और जिलेभर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मौके पर पैनल अधिवक्ता विपिन कुमार अधिवक्ता अमित कुमार अधिवक्ता जे चंद्र पूर्व जिला परिषद सदस्य किरण वर्मा मोहम्मद फैयाज आलम हीरा देवी कामेश्वर कुमार अधिवक्ता तृप्ति कुमारी महेंद्र दास सरोजित कुमार महेंद्र दास समय 75 प्रतिभागी मौजूद थे।