Thursday, April 9, 2026
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सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 200 मीटर परिधि में रहेगा निषेधाज्ञा

रांची : षष्टम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान रांची डीसी और एसएसपी के संयुक्तादेश पर विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है।

यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर के सुबह आठ बजे से 12 दिसंबर की रात दस बजे तक के लिए लागू रहेगा। इस दौरान उस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने, किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने के साथ किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा।

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