Thursday, April 2, 2026
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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में 23 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू

रांची : झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गयी है। इसी क्रम में राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गयी है। चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है।

रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार के जरिये राजधानी में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। डीसी कार्यालय से मंगलवार देर रात जारी सूचना में बताया गया है कि निषेधाज्ञा 23 नवंबर रात 11.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है और घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

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