रांची : अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सोमवार को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दहेज की मांग करने के दोषी रणधीर को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडेय और अधिवक्ता जेनी विभा ने बहस की। कोर्ट ने रणधीर को 26 सितंबर को दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ वर्ष 2016 में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि रणधीर ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की। साथ ही महिला की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाया और दहेज उत्पीड़न किया। ट्रायल के दौरान महिला सहित अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया। इसके आधार पर कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया।