Wednesday, May 21, 2025
Homeखबर स्तम्भनाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में युवक दोषी करार

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में युवक दोषी करार

रांची : पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित सुनील अहीर को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामले में एपीपी पुष्पा सिन्हा ने अदालत के समक्ष पीड़िता सहित सात गवाहों को प्रस्तुत की थी। दोषी युवक सोनाहातू थाना क्षेत्र का कुदाडीह गांव निवासी है।

उसके खिलाफ पीड़िता की मां ने सोनहातू थाना में 28 जून, 2022 को बेटी का अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता अपने घर से 28 जून, 2022 की सुबह कोचिंग क्लास के लिए निकली थी, जो वापस नहीं लौटी थी। आरोपित ने नाबालिग का अपहरण कर रांची स्थित अपने फुफा के घर ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को एक जुलाई, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में गवाही के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को डॉक्टर ने चिह्नित किया है।

RELATED ARTICLES

Most Popular