पलामू : जिले की एक निचली अदालत ने डायन भूत विवाद को लेकर छह वर्ष पहले हुई एक हत्या मामले में एक महिला और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुमाने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 504 में 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। बताते चलें कि 3.4.2018 को नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कनौदा गांव में भोला राम की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक की पतोहू के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था।
व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नंबर-दो की अदालत में बुधवार को फैसला सुनाते हुए नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कनौदा गांव की राजपतिया कुंवर पति स्वर्गीय अमेरिका राम और उसके दो पुत्रों किशन राम और फिरोध राम को उपरोक्त सजा सुनाई। बता दें कि इस कांड का अनुसंधान नावा जयपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी भिखारी राम ने किया था।
