रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल एवं उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को जमानत दे दी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने आठ अक्टूबर, 2023 को रंजीत कोहली को उम्रकैद, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी। कोहली, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की अपील में कहा गया है कि उन्हें आईपीसी की धारा 120बी सह पठित धारा 376 (2एन) में सजा दी गई है। जब उनपर धारा 376 (2एन) का मुख्य मामला ही नहीं बनता है तो 120बी यानी षड्यंत्र का मामला भी नहीं बन सकता है। इन तीनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया है।