रांची : झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज दी है। इस रिट पिटिशन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने हाइब्रिड मोड में याचिका को खारिज कर दिया।
हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हाई कोर्ट के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बहस की थी जबकि ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू और अमित दास ने बहस की। हेमंत सोरेन की ओर से दलील दी गई थी कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह शिड्यूल ऑफेंस नहीं है। उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का भी मामला नहीं बनता है।
