Thursday, February 26, 2026
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रिश्वत मामले में रेलीगढ़ा परियोजना रामगढ़ के यूडीसी क्लर्क को तीन साल की सजा

रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को रिश्वत लेने के आरोपित रामगढ़ के रेलीगढ़ा परियोजना कार्यालय के यूडीसी क्लर्क रामराज नोनिया को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई टीम ने 5 मार्च 2020 को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रामराज नोनिया को गिरफ्तार किया था। नोनिया ने सीसीएल कर्मी सिंगराई मुंडा से प्रशिक्षण अवधि और इन्क्रिमेंट के एरियर बनाने एवं भुगतान कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई ने सिंगराई मुंडा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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