Monday, June 29, 2026
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प्रेम प्रकाश को नहीं दी बेल, याचिका खारिज

Ranchi : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने 23 फरवरी को ED और प्रेम प्रकाश का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार कर दिया.

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