झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने निर्देश जारी किए हैं। पर्षद ने पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया है। आदेश में बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी अच्छी है। इसे बरकरार बनाए रखने के लिए निर्धारित समय में ही पटाखें फोड़ें।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक एनजीटी, नई दिल्ली ने दीवाली के मद्देनजर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए आदेश जारी कर रखा है। इसी आदेश के आलोक में पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ें। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे चलाए जाएंगे। इस निर्देश के उल्लंघन पर आइसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जिले के डीसी स्तर से की जाएगी।