रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में राज्य सरकार की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। साथ ही सीबीआई जांच पर लगी रोक को भी हटा दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पूर्व में मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
इससे पूर्व हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअली पक्ष रखा था जबकि महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता मनोज कुमार एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने सुनवाई में उनका सहयोग किया था।
इस दौरान कोर्ट को बताया गया था कि हाई कोर्ट का आदेश केवल प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने का था लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, जो गलत है। पीई में यदि सीबीआई को कुछ मिले थे तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए थी।
