नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को सशर्त जमानत दे दी। उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया, जहां शांति बनाए रखने संबंधी बॉण्ड पर हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभिजीत दीपके झंडेवालान स्थित अपने आवास से निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन पर 10 अक्टूबर को दिए गए शांति बॉण्ड की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शांति बॉण्ड में दिए गए आश्वासन के आधार पर अभिजीत दीपके को छोड़ दिया गया। इससे पहले, 10 अक्टूबर को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद उनके खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में एक अलग मामला दर्ज किया गया था। उस समय उनसे एक साल तक शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर कराए गए थे।
आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा भी रिहा
इससे पहले, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को भी रिहा कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की रिहाई की जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है।
