Thursday, April 23, 2026
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ED–Jharkhand Police विवाद पर हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कई अहम निर्देश जारी, 9 फरवरी को अगली सुनवाई

केंद्र और आरोपी संतोष कुमार से जवाब तलब किया

Highlights :

  • हाई कोर्ट ने केंद्र के गृह सचिव को पार्टी बनाने का निर्देश
  • आरोपी संतोष कुमार को भी पक्षकार बनाया जाएगा
  • ईडी को CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश
  • CISF/BSF/पारा-मिलिट्री में से किसी एक को ED ऑफिस की सुरक्षा मिलेगी
  • SSP रांची को सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश
  • राज्य सरकार को 7 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा
  • संतोष कुमार को 10 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश
  • रांची पुलिस की जांच तत्काल प्रभाव से रोक दी गई
  • अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी
  • एयरपोर्ट थाना में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग पर भी विचार
  • FIR संतोष कुमार द्वारा दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज

विस्तार

झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में ईडी (Enforcement Directorate) और रांची पुलिस के बीच टकराव को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की। ईडी ने एयरपोर्ट थाना में अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जो इस केस को और गंभीर बना देते हैं।

केंद्र और आरोपी को बनाया जाएगा पक्षकार

कोर्ट ने निर्देश दिया कि—

  • केंद्र सरकार के गृह सचिव को इस केस में पार्टी बनाया जाए
  • संतोष कुमार, जिन्होंने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई थी, उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए

ईडी को CCTV सुरक्षित रखने का आदेश

अदालत ने ईडी से कहा है कि—

“पूरे मामले से संबंधित CCTV फुटेज को सुरक्षित रखें
और इसे किसी भी स्थिति में नष्ट न होने दें।”

ईडी कार्यालय की सुरक्षा केंद्रीय बलों को

कोर्ट ने साफ कहा कि:

  • CISF, BSF या किसी अन्य पारा-मिलिट्री फोर्स को
    ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए।
  • साथ ही SSP रांची को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि
    सुरक्षा व्यवस्था का सख्ती से पालन हो।

राज्य सरकार और आरोपी से जवाब तलब

कोर्ट ने:

  • राज्य सरकार को 7 दिनों में जवाब देने का आदेश दिया
  • संतोष कुमार को 10 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा

रांची पुलिस की जांच पर तत्काल रोक

यह इस आदेश का सबसे बड़ा बिंदु है। हाई कोर्ट ने कहा—“रांची पुलिस की जांच तत्काल रोक दी जाए,
जब तक अगला आदेश नहीं आता।”

अगली सुनवाई – 9 फरवरी

मामला अब 9 फरवरी को फिर से खुलेगा। अदालत ने साफ किया है कि यह गंभीर संवैधानिक मामला है,
क्योंकि यह केंद्रीय एजेंसी बनाम राज्य पुलिस की अधिकार-सीमा से जुड़ा मुद्दा है।

FIR क्यों हुआ था दर्ज?

  • पेयजल विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि
    ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट की।
  • यह FIR रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज हुई।
  • ईडी ने इसे “फर्जी और जांच में बाधा डालने वाली कार्रवाई” बताया है।

ईडी की मांग

ईडी ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है—

  • एयरपोर्ट थाना में दर्ज FIR को निरस्त किया जाए
  • रांची पुलिस को ईडी के काम में दखल से रोका जाए
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