रांची- झारखंड शराब घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को जमानत मिल गई है। उन्हें यह जमानत एसीबी की स्पेशल कोर्ट से मिली है।
डिफॉल्ट बेल पर मिली राहत
विनय चौबे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिवेश अजमानी ने बताया कि डिफॉल्ट बेल की मांग करते हुए पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने 25 हजार के दो मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर दी।
कोर्ट ने लगाई शर्तें
जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं :
- अगर विनय चौबे को राज्य से बाहर जाना होगा, तो उन्हें कोर्ट की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- अगर वह अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं, तो इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी।
अधिवक्ता की प्रतिक्रिया
दिवेश अजमानी, अधिवक्ता : “हमने डिफॉल्ट बेल की मांग की थी। कोर्ट ने हमारी पिटीशन को स्वीकार कर लिया और 25 हजार के दो मुचलके पर बेल दी है, साथ ही कुछ कंडीशन्स भी लगाई हैं।”