Tuesday, August 26, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को दी वैधानिक मान्यता, बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। यह मामला मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अनजारिया की तीन जजों की पीठ के समक्ष पेश हुआ।

बाबूलाल मरांडी की याचिका

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर विचार किया गया। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के खिलाफ की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुप्ता को नियुक्त करने के लिए यूपीएससी के पैनल में शामिल अधिकारी को अनुचित तरीके से हटाया गया।

राज्य सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से दलील रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह नियमानुसार की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति में किसी प्रकार की अवमानना नहीं हुई है।

अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत

इस फैसले के साथ ही अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक मान्यता मिल गई है। यह निर्णय गुप्ता और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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