Thursday, April 9, 2026
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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करें

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष के पद पर जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। बुधवार को पवन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि JPSC के अध्यक्ष पद के रिक्त रहने से कई नियुक्तियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि JPSC जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के अध्यक्ष पद पर लगभग तीन महीने से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जून महीने में 11वीं से लेकर 13वीं JPSC मेंस परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अध्यक्ष के पद के खाली रहने के कारण इंटरव्यू और रिजल्ट की प्रक्रिया में अड़चनें आ रही हैं।

इस पर JPSC के वकील संजोय पीपरवाल ने अदालत को बताया कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी।

कोर्ट ने सरकार से अपेक्षा की है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि आयोग की कार्यवाही में कोई और रुकावट न आए।

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